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Tenant Rights : मकान मालिक कितना किराया बढ़ा सकता है, किराएदार जान लें कानून

पिछले साल के मुकाबले बैंगलोर (Banglore) में किराया दोगुना हो गया है. ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया पर अचानक किराया बढ़ाने को लेकर शिकायत कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट (rent aggrement) होने के बावजूद मकान मालिक अचानक किराया बढ़ाने की बात कह रहे हैं, विरोध करने पर मकान मालिक कह रहा है "अगर तुम्हें नहीं जम रहा है तो घर खाली कर दो, कहीं और रहो." लेकिन मकान मालिक का इस तरह किराया बढ़ाना गैर-कानूनी है.

ऐसे में जरूरी है कि किरायदारों औ मकान मालिकों को अपने अधिकारों के बारे में पता हो।

किराएदार के अधिकार-

किराया वसूली

आदर्श किराया अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act 2021) के तहत मकान मालिक अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकता, इसके लिए मकान मालिक को तीन महीने पहले किराएदार को नोटिस देना होगा. साथ ही किराए की बढ़ोतरी की रकम जो रेंट एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है उससे ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकता. किराया कितना बढ़ाया जाएगा ये किराएदार और मकान मालिक की आपसी सहमति के बाद रेंट एग्रीमेंट (rent aggrement) में दर्ज किया जाना चाहिए.

एडवांस (सिक्यॉरिटी मनी)-

किराएदार से दो महीने से ज्यादा का एडवांस नहीं वसूला जा सकता है. वहीं मकान खाली करने के एक महीने के अंदर यह रकम लौटाना जरूरी है.

किराया समय पर न चुका पाएं-

अगर किराएदार किसी परेशानी की वजह से किराया सही समय पर नहीं चुका पाता है तो मकान मालिक बिजली और पानी की व्यवस्था किराएदार से नहीं छीन सकता. सुप्रीम कोर्ट बिजला-पानी की सुविधा को मूलभूत सुविधा बता चुका है.

बिना अुनमति के घर में नहीं आ सकता मकान मालिक-

किराए का घर मकान मालिक का है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बिना किराएदार की अनुमति के घर में घुस जाए. अगर किराएदार घर पर नहीं है उस समय भी मकान मालिक घर का ताला तोड़कर नहीं घुस सकता.

घर के ढांचे और रंग रोगन की जिम्मेदारी किराएदार की नहीं-

घर का रंग अगर किराएदार के रहते फींका पड़ जाए तो ऐसे में मकान मालिक किराएदार से घर को रंगने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. घर के ढांचे से जुड़ी सभी मरम्मत मकान मालिक को ही करवानी पड़ेगी.

बेवजह से घर से नहीं निकाल सकता मकान मालिक-

अचानक से या बिना किसी ठोस कारण के मकान मालिक किराएदार से मकान खाली करने को नहीं बोल सकता. ऐसा होने पर ये गैर-कानूनी माना जाएगा.

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