मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में गैंगस्टर लगाने के आरोपी को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई…

The court sentenced the accused of using gangsterism in a murder case in Muzaffarnagar to two years imprisonment

मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने हत्या के मुकदमें के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमों में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है और पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार ग्राम चानचक थाना पुरकाजी निवासी गुरनाम सिंह पुत्र दरबार सिंह द्वारा 2/02/2000 को थाना पुरकाजी पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना वाले दिन वह और उसका भाई जोगिंदर सिंह व उसका लड़का मेहर सिंह अपने खेतों से वापस घर आ रहे थे। समय करीब 4:30 बजे दिन के जब वह चक रोड से चमरा वाला जाने वाली पक्की सड़क के पास आए, तो पालू के ईख के खेत में से गुरमेज उर्फ पप्पू वह गुरलाल उर्फ बग्गी पुत्रगण गुरदयाल सिंह निवासी चानचक थाना पुरकाजी अपने हाथों में तमंचा लाठी बलकटी लिए हुए हमे घेर लिया और हमारे साथ मारपीट की।

उक्त दोनों अभियुक्तों ने मेरे भाई जोगिंदर सिंह को लाठी डंडों से पीट कर तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी। अभियुक्तों को हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अभियुक्त गुरभेज उर्फ पप्पू पूर्व में ही पत्रावली पृथक हो कर गैंगस्टर के मुकदमे में सजा पा चुका है। गुरुलाल उर्फ बग्गी पुत्र गुरदयाल निवासी चानचक का एक संगठित गिरोह था जिसका मुखिया स्वयं गुरुलाल उर्फ बग्गी था।

यह लोग क्षेत्र में अवैध हथियारों से सुसज्जित होकर हत्या चोरी गुंडागर्दी जैसे गंभीर अपराध कार्य करते थे, इनके इन्हीं कृत्यो के आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना पुरकाजी विजय बहादुर सिंह ने उनके विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना पुरकाजी ओमप्रकाश सिंह द्वारा की गई थी। विद्वान न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट काशिफ सेख द्वारा अभियुक्त गुरुलाल उर्फ बग्गी को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया । मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा तथा पैरोकार पुरकाजी अंकित कुमार द्वारा की गई।

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