बिना पार्किंग के संचालन करने पर मुजफ्फरनगर के दो बड़े अस्पतालों पर 6.61 लाख रुपये का जुर्माना

Two major hospitals in Muzaffarnagar fined Rs 6.61 lakh for operating without parking

मुजफ्फरनगर की नगर पालिका ने शहर के दो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पर कर अपवंचन के मामले में सुनवाई पूरी कर 6.61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पालिका ने दोनों हास्पिटल संचालकों को 15 दिन के भीतर जुर्माना की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। दोनों हास्पिटल ने अवैध रूप से पार्किंग बना रखी है, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति रहती है।

सभासद हनी पाल की शिकायत पर हुई कारवाई नगरपालिका के वार्ड-20 के सभासद हनी पाल ने 28 अगस्त 2024 को शहर के भोपा रोड पर संचालित एक हास्पिटल व नई मंडी में संचालित एक दूसरे हास्पिटल के खिलाफ पालिका में शिकायत की थी। आरोप था कि हास्पिटल में नियमों के विपरीत अवैध पार्किंग का संचालन किया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने हास्पिटल संचालकों से जवाब तलब किया था। इसके बाद हास्पिटल संचालकों ने आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने का भी दावा किया।

दावों पर हुआ सत्यापन: दोनों हास्पिटल के संचालकों ने पार्किंग के लिए एक अन्य प्लाट खरीदने की बात पालिका अधिकारियों को बताई। पालिका अधिकारियों ने बताया कि दोनों हॉस्पिटल के मालिकों के दावे सत्यापन में फेल हुए, जिन पर 6.61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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