10 रुपये के सिक्के को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन

RBI guidelines for 10 Rupees Coin : 10 रुपये के सिक्के को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन

Gazab Viral (rbi guidelines) :  रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों व उपभोक्ताओं के लिए गाइडलाइन व नियम जारी करता रहता है। सरकार के निर्देश पर RBI मुद्रा या सिक्के जारी व बंद करने के लिए कदम उठाता है। अब केंद्रीय बैंक की ओर से 10 रुपये के सिक्के को लेकर अपडेट देते हुए नई गाइडलाइन (RBI guidelines for 10 rupees coin) जारी की गई है। अगर आपके पास 10 के सिक्के हैं और आप इनको उपयोग करते समय कोई समस्या हो रही है तो इस अपडेट को जरूर जान लें।

 

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RBI ने 10 रुपये के सिक्के को लेकर कही ये बात

10 रुपये के सिक्के को लेकर चल रही अफवाहों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से गाइडलाइन (RBI guidelines for 10 rupees note) जारी की है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मार्केट में 10 के सिक्कों का चलन जारी रहेगा या नहीं।
वर्तमान में भारत में अभी 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के सिक्के चलन में हैं। अब इन 10 के सिक्कों को चल रही अफवाहों को दूर करने के लिए आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि 10 का सिक्का  पूरी तरह से वैध मुद्रा है। लेकिन फिर भी यह देखा जा रहा है कि कई जगहों पर दुकानदार और वाहन चालक 10 का सिक्का (10 Rupees Coin Updates) लेने से इनकार करते हैं, कई नागरिक भी इसे लेने में आनाकानी करते हैं। इससे लोगों को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 

जानिए क्या कहता है RBI का नियम

आरबीआई (Reserve Bank Of India Latest Update) ने यह क्लियर कर दिया है कि इंडियन करेंसी में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के पूरी तरह से मान्य हैं और इनका चलन भी पूरी तरह से जारी है। 

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हालांकि यह जरूर है कि इन सिक्कों के डिजाइन में समय-समय पर जरूर बदलाव आ सकते हैं, लेकिन ये सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और इनके चलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई (reserve bank of india) ने यह साफ कहा है कि अभी तक  सिर्फ 25 पैसे और उससे कम कीमत के सिक्कों को हटाया गया है। 
 

10 का सिक्का लेने से नहीं कर सकते मना

अगर कोई दुकानदार या वाहन चालक 10 रुपये के सिक्के को लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता में इस बारे में कानूनी प्रावधान किया गया है। मुद्रा अधिनियम (Currency Act) के तहत चलन वाली करेंसी लेने से मना करने को कानूनी (10 Rupees Coin ko lekr RBI) अपराध बताया गया है। 
अगर कोई भी 10 रुपये के सिक्के (10 Rupees Coin) को लेने से इन्कार करता है तो इस क्रम में आप पुलिस में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई की ओर से फिलहाल 10 रुपये के सिक्कों को पूरी तरह से वैध बताया गया है।

 

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