बड़ी खबर सभी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन, कल से सड़क पर नहीं चला सकते, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना

दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध: चलाते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना

वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्तर-3 के अंतर्गत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता को सुधारना और बढ़ते प्रदूषण के खतरे को कम करना है।

किन वाहनों पर लगा प्रतिबंध?

  • बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन, जो 1 अप्रैल 2010 से पहले रजिस्टर हुए हैं, अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे।
  • इस श्रेणी में कुल 3 लाख से अधिक डीजल वाहन शामिल हैं, और एनसीआर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा।

क्या है GRAP-3?

GRAP-3 प्रदूषण नियंत्रण का एक स्तर है, जिसमें खासतौर पर वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाता है। इस नियम के तहत, केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है।

114 टीमों की तैनाती और जुर्माने की चेतावनी

प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुपालन के लिए 114 विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो सड़कों पर निगरानी रखेंगी। प्रतिबंधित डीजल वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे वाहन मालिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ आपातकालीन स्थितियों में विशेष अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले से विभाग को सूचित करना होगा।

इस फैसले के तहत सभी डीजल वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक या सीएनजी विकल्प अपनाने पर जोर दिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *