हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, दो साल बढ़ाई गई रिटायरमेंट की उम्र, अब इतने साल तक कर सकेंगे नौकरी

हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, दो साल बढ़ाई गई रिटायरमेंट की उम्र, अब इतने साल तक कर सकेंगे नौकरी

Retirement Age के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 60 साल कर दिया है। इस फैसले से पहले, कई राज्यों में संविदा कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पर बहस जारी थी। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 58 साल में रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी अपनी नौकरी पर वापस बुलाया जाएगा।

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी की एक महिला कर्मचारी, नारो देवी ने 58 वर्ष की उम्र में रिटायर किए जाने को लेकर याचिका दायर की थी। महिला ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें 60 वर्ष तक सेवा करने की अनुमति दी जाए। मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 10 मई 2001 से पहले या बाद में नौकरी में लगे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने के हकदार हैं।

60 वर्ष की उम्र से पहले रिटायरमेंट पर रोक

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त किया गया है, उन्हें वापस सेवा में शामिल किया जाए। इस आदेश के तहत नारो देवी को उनकी नौकरी में पुनः बहाल करने का आदेश दिया गया। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोई भी कर्मचारी अब 60 साल की उम्र पूरी किए बिना सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा।

भेदभाव को ठहराया गैर-कानूनी

हिमाचल हाईकोर्ट ने इस फैसले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को गैर-कानूनी करार दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में आए सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समान अधिकार दिए जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट उम्र 60 साल ही होगी। इससे पहले, कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर अलग-अलग नियम लागू किए जा रहे थे, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार्य ठहराया।

राज्य सरकार पर फैसले को लागू करने का दबाव

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, सुक्खू सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सरकारी विभागों में इस नए नियम का पालन किया जाए। साथ ही, जिन कर्मचारियों को 60 साल से पहले रिटायर किया गया है, उन्हें तुरंत पुनः बहाल किया जाए। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें पहले असमय रिटायर कर दिया गया था।

यह निर्णय केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर नहीं आया है, बल्कि यह एक मिसाल भी बन गया है। इससे अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र को लेकर भी चर्चा तेज हो सकती है। साथ ही, सरकार को अपने नियमों में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ताकि भविष्य में ऐसा भेदभाव न हो।

FAQs

1. हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट उम्र को कितने साल तक बढ़ाने का आदेश दिया है?
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का आदेश दिया है।

2. यह आदेश किन कर्मचारियों पर लागू होगा?
यह आदेश सभी चतुर्थ श्रेणी (Group D) कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे 10 मई 2001 से पहले या बाद में नौकरी में शामिल हुए हों।

3. क्या रिटायर हो चुके कर्मचारियों को नौकरी पर वापस बुलाया जाएगा?
हां, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 60 साल की उम्र से पहले रिटायर किए गए कर्मचारियों को उनकी नौकरी पर पुनः बहाल किया जाए।

4. यह फैसला क्यों लिया गया?
हाईकोर्ट ने यह फैसला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को गैर-कानूनी मानते हुए लिया है।

5. राज्य सरकार को क्या कदम उठाने होंगे?
राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने का अवसर मिले और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए।

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