बिहार में बहुत से लोगों के पास पुश्तैनी जमीन पड़ा है जिसके बारे में अभी हर किसी को सही जानकारी नही है कि आखिर में इसका असली हकदार कौन कौन हो सकता है। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक बिहार में चार पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण पुश्तैनी अधिकार कहा जाता है। इन पीढ़ियों के सदस्यों को जन्म के साथ ही ऐसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है।
आपको बता दें कि बिहार के कानून के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार सिर्फ उन्ही को होगा जिनमे आपसी सहमति से बराबर बराबर बंटवारा हो चुका होगा। अगर आप चार, दो तीन या कितने भी भाई बहन है।
सब साथ रहते हैं। फिर भी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य है।
पारिवारिक बंटवारे के बाद से जिसके हिस्से में जितना आएगा वह इंसान उतने हिस्से का मालिक होगा और वह उसे बेच भी सकता है या फिर जो चाहे कर सकता है। ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं।