
पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केवल महिला के ऊपर लेटने और उसका मुंह दबाने से दुष्कर्म की कोशिश का अपराध साबित नहीं होता. इसके लिए ऐसे स्पष्ट सबूत होना जरूरी है, जो शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास की ओर इशारा करते हों. जानिए पूरा मामला.
किस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने सुनाया. पटना हाईकोर्ट में 29 जुलाई 2013 को सुनाई गई सजा और 1 अगस्त 2013 को जारी सजा के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष ने बताया कि एक विधवा महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी. 8 फरवरी 2010 को सुबह करीब 10 बजे वह घर में सो रही थी. इसी दौरान आरोपी उसके घर में घुसा, लैंप बुझाया और महिला के ऊपर लेटकर उसका मुंह दबा दिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया.
आरोपी ने क्या तर्क दिए?
इस मामले में आरोपी को IPC की धारा 376/511 के तहत चार साल और धारा 448 के तहत छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी. दोनों सजाएं एक साथ काटी जानी थीं. आरोपी ने सजा को चुनौती देते हुए कहा कि महिला के बयान में विरोधाभास हैं और उसके आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी को पकड़ने वाले गांव के लोगों से पूछताछ नहीं की गई थी. कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि आरोपी के खिलाफ साबित हुए तथ्य दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में आते हैं या फिर यह मामला IPC की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला करने से जुड़ा है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं कि आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी.
कोर्ट ने क्या कहा?
लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म की कोशिश साबित करने के लिए ऐसे सबूत जरूरी हैं, जो यह दिखाएं कि आरोपी ने तैयारी से आगे बढ़कर दुष्कर्म करने की दिशा में कदम उठाया था. अदालत ने कहा कि आरोपी या महिला के कपड़े उतारने अथवा शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला. ऐसे में यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने दुष्कर्म की कोशिश की थी.
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