
Meerut : उत्तर प्रदेश के मेरठ और मोदीपुरम क्षेत्र से महिलाओं और युवतियों के उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। पुलिस ने पीड़िताओं की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पहली घटना: सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर बनाए संबंध और फिर दी धमकी
मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली युवती ने अपने ही सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि दिव्यांशु नाम के युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसे चुप करा दिया।
पीड़िता के अनुसार, 3 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के तीस हजारी क्षेत्र में हिंदू रीति-रिवाज के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन इसके बाद दिव्यांशु उसे अपने घर ले जाने से मुकर गया और नौकरी के बहाने उसे हरियाणा भेज दिया। आरोप है कि 10 जुलाई 2026 को आरोपी ने दुपट्टे से उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया और उसे गंगनहर में फेंकने की धमकी दी। इसके बाद 26 जुलाई को एक मेडिकल स्टोर पर भी उसे धमकाया गया। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दूसरी घटना: दहेज के लिए विवाहिता को पीटा, बच्चों समेत घर से निकाला
मोदीपुरम के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के खनौदा गांव से भी एक प्रताड़ना का मामला सामने आया है। यहां की रहने वाली चांदनी ने अपने पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़िता चांदनी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 26 मई 2010 को बोनिस कुमार के साथ हुई थी। ये समाचार आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे है। शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर उसके साथ मारपीट करने लगे। साल 2011 में उसके दो बच्चे हुए, लेकिन बेटी के जन्म के बाद ससुराल वालों का रवैया और अधिक क्रूर हो गया। आरोप है कि 15 सितंबर 2025 को ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपए और एक कार की मांग करते हुए उसे और उसके मासूम बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पल्लवपुरम पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।



