दुल्हन ने शादी की` रात सेक्स से किया इनकार, दूल्हा बोलाः लडकी नही ये तो…मची खलबली

The bride refused to have sex on the wedding night, the groom said: she is not a girl... there was commotion

मुजफ्फरनगर. तरंग संगीत केंद्र चलाने वाले अनुकूल कुच्छल ने बताया कि महिला ने डॉक्टर के पास जाने से मना किया तो उसे शक हुआ। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को झूठा बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नई मंडी के तरंग संगीत केंद्र के संचालक अनुकूल कुच्छल ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय मित्तल समेत नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से शादी कराने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर, व्यापारी नेता संजय मित्तल ने आरोपों को झूठा बताते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है।

पटेलनगर निवासी अनुकूल कुच्छल ने मुकदमा दर्ज कराया कि व्यापारी नेता संजय मित्तल ने साजिश के तहत उसकी शादी बिना दान दहेज के अपने ड्राइवर की बेटी से कराई थी। जल्द शादी का दबाव डालने पर कोर्ट मैरिज की गई। बाद में सामाजिक रस्म पूरी की थी।

शादी के बाद विवाहिता ने शारीरिक रिश्ते बनाने से मना कर दिया था। कहने के बाद भी महिला ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। जब डॉक्टर के यहां लेकर गए तो मेडिकल कराने से इन्कार कर दिया। अपने को अपूर्ण बताया।

बाद में परिजनों के कहने पर विवाहिता अपने घर चली गई। एक दिन अपनी छोटी बहन के साथ घर आई और घर में रखे लाखों के जेवर लेकर चली गई। परिजनों से गालीगलौज भी की। मामला बढ़ने पर वादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर शादी का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा लिया।

विवाहिता ने परिवार न्यायालय में ससुराल वालों के खिलाफ वाद डाल दिया। वादी ने अपनी पत्नी को मंगलामुखी होने का आरोप लगाया है। वादी अनुकूल कुच्छल ने व्यापारी नेता संजय मित्तल व अन्य पर बंधक बनाकर धमकाने का आरोप लगाया है।

नई मंडी कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने संजय मित्तल, हरि शंकर शर्मा, गणेश, ओमकार कश्यप सहित नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित ने पहले अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजे थे। कार्रवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लेना बताया गया। सीओ मंडी रुपाली रॉय ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन कर मामले में जांच शुरू की है। उधर, संजय मित्तल ने आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वह अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे।

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