
Manoharlal Dhakad: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अपनी महिला मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले बीजेपी नेता मनोहरलाल धाकड़ (Manoharlal Dhakad) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेजा गया था। पुलिस ने उसकी महिला मित्र की पहचान कर ली है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पार्टी ने भी मनोहरलाल धाकड़ से किनारा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने वीडियो वायरल करने के आरोप में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को नोटिस दिया है।
मनोहरलाल धाकड़ के केस में आया नया मोड़

पुलिस ने मनोहरलाल धाकड़ (Manoharlal Dhakad) गिरफ्तार तो किया था, लेकिन एक दिन बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। इसकी वजह उस पर लगाई गई जमानती धाराएं थीं। लेकिन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद एनएचएआई ने तीन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क पर शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो वायरल करने वाले शख्स पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए एनएचएआई से उस दिन और रात तैनात सभी अफसरों की लिस्ट मांगी गई है। पहचान होते ही पुलिस कार्रवाई करेगी।
वीडियो वायरल करने वाले 3 कर्मचारियों को किया बर्खास्त
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता मनोहरलाल धाकड़ (Manoharlal Dhakad) और उनकी महिला मित्र का वीडियो एनएचएआई के कर्मचारियों ने ही वायरल किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले तो कर्मचारी धाकड़ से 8 दिन तक पैसे मांगते रहे और जब बात नहीं बनी तो पहले 22 मई को स्क्रीनशॉट वायरल किया और कुछ देर बाद पूरा वीडियो वायरल कर दिया। इस पूरी घटना को लेकर मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद ने एनएचएआई अथॉरिटी को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद एनएचएआई ने कंट्रोल रूम में तैनात तीन कर्मचारियों को हटा दिया।
पैसे नहीं दिए तो कर दिया नेता का वीडियो वायरल

दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर खुले में अश्लील हरकत करने के आरोपी बीजेपी नेता मनोहर धाकड़ (Manoharlal Dhakad) ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि नीमथूर पॉइंट के पास एनएचएआई के 6 से 8 कर्मचारियों ने हमारी गाड़ी को घेर लिया था। और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हमें ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे। मेरे पास 20 हजार कैश थे, जो मैंने उन्हें दे दिए। उनमें से एक ने बाकी 80 हजार रुपए के लिए वीडियो वायरल कर दिया।
सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते है। जो कोई इरादतन तरीके से वायरल किए जाते है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निजता का उल्लंघन माना था। कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आपका वीडियो नहीं बना सकता या आपकी फोटो नहीं ले सकता, चाहे वो सुनसान जगह हो या सार्वजनिक। अगर कोई ऐसा करता है तो आईटी एक्ट की धारा 66ई, 67 और 67ए के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है।