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Meerut Snake Bite Murder Case: मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र का बहुचर्चित ‘स्नेक बाइट’ मर्डर केस अब अपने अंजाम तक पहुंच गया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने अमित उर्फ मिक्की कश्यप की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का मुजरिम करार दिया है। दोनों ने मिलकर जुर्म की ऐसी खौफनाक दास्तान लिखी थी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा के ऐलान के लिए 16 तारीख तय की है।

यह सनसनीखेज वारदात 13 अप्रैल 2025 की सुबह सामने आई थी। अमित का शव उसके अपने ही बिस्तर पर पड़ा मिला था जिसके नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था। जिस्म पर सर्पदंश (सांप के डसने) के करीब 10 निशान मौजूद थे। पत्नी रविता ने इसे कुदरती हादसा करार देते हुए शोर मचाया कि रात में सांप के काटने से उसके शौहर की जान चली गई। पहली नजर में यह मामला साधारण सर्पदंश का दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत के पर्दे के पीछे एक शातिर साजिश छिपी हुई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेनकाब की पूरी साजिश

रविता और अमरदीप का यह फरेब ज्यादा दिन टिक नहीं सका। पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो मेडिकल जांच ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक अमित की मौत सांप के जहर से नहीं हुई थी, बल्कि उसका मुंह, नाक और गला दबाकर दम घोंटा गया था।

मेडिकल साक्ष्यों से साफ हुआ कि आरोपियों ने अमित पर इतना प्रेशर बनाया था कि उसकी गर्दन की ह्योइड और थायरॉइड कार्टिलेज टूट गई थीं। कत्ल को अंजाम देने के बाद जुर्म पर पर्दा डालने और पुलिस को गुमराह करने के मकसद से लाश पर जिंदा सांप छोड़ा गया था ताकि मामला जहरीले सांप के डसने का लगे।

1000 रुपये में सपेरे से खरीदा था घोड़ा पछाड़ सांप

जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो इस खौफनाक साजिश की कड़ियां एक-एक करके जुड़ने लगीं। ये समाचार आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे है। जांच में खुलासा हुआ कि रविता के प्रेमी अमरदीप ने एक सपेरे से संपर्क साधा था। अमरदीप ने सपेरे को झांसा दिया कि उसे घर में धार्मिक जागरण के लिए सांप की जरूरत है और इसके एवज में उसे 1000 रुपये थमा दिए।

पुलिस ने अदालत के सामने सपेरे की गवाही और मेडिकल फॉरेंसिक रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश किया। सपेरे ने भी अदालत में तस्दीक की कि अमरदीप ने ही उससे सांप खरीदा था। इस अहम गवाही और साइंटिफिक एविडेंस ने बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया।

अवैध संबंध और जुर्म का पर्दाफाश, 16 को होगा सजा का फैसला

पुलिस की चार्जशीट और गवाहों के बयानों से साफ हो गया कि रविता और अमरदीप के बीच गैर-कानूनी ताल्लुकात थे। अमित इस रिश्ते की राह में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची।

अदालत ने तमाम सुबूतों और गवाहों के बयानों को परखने के बाद दोनों को भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं (Relevant Section) के तहत हत्या (Murder) और आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) का दोषी ठहराया। अब सबकी नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं जहां 16 तारीख को यह तय होगा कि इस जुर्म के लिए दोनों गुनहगारों को क्या सजा दी जाएगी।

FAQ

Q1: मेरठ स्नेक बाइट मर्डर केस का मुख्य मामला क्या था?

उत्तर: 13 अप्रैल 2025 को बहसूमा थाना क्षेत्र में अमित उर्फ मिक्की की गला घोंटकर हत्या की गई थी और वारदात को हादसा दिखाने के लिए उसके बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया गया था।

Q2: अदालत ने इस मामले में किसे दोषी ठहराया है?

उत्तर: मेरठ की एडीजे-12 अदालत के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने मृतक अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया है।

Q3: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असली वजह क्या सामने आई?

उत्तर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अमित की मौत सर्पदंश से नहीं, बल्कि मुंह, नाक और गला दबाकर दम घुटने से हुई थी। अत्यधिक दबाव के कारण गर्दन की ह्योइड और थायरॉइड कार्टिलेज टूटी पाई गईं।

Q4: आरोपियों ने हत्या के लिए सांप का इंतजाम कैसे किया था?

उत्तर: आरोपी अमरदीप ने एक सपेरे से जागरण के नाम पर 1000 रुपये देकर घोड़ा पछाड़ सांप खरीदा था, जिसकी गवाही सपेरे ने अदालत में दी।

Q5: दोषियों की सजा पर फैसला कब सुनाया जाएगा?

उत्तर: अदालत ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध कर दिया है और सजा की मियाद तय करने के लिए 16 तारीख निर्धारित की है।