
अहमदाबाद। अहमदाबाद उपभोक्ता न्यायालय ने एक दर्जी को महिला ग्राहक का ब्लाउज समय पर न देने पर दोषी मानते हुए जुर्माना ठोका है। अदालत ने दर्जी को आदेश दिया कि वह ग्राहक के 4,395 रुपये ब्याज सहित वापस लौटाए और मानसिक उत्पीड़न के लिए 7 हजार रुपये का हर्जाना भी दे।
क्या है पूरा मामला दरअसल, महिला ने एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दर्जी से पारंपरिक ब्लाउज सिलने का ऑर्डर दिया था। इसके लिए उसने दिसंबर 2024 में 4,395 रुपये का भुगतान किया। दर्जी को ब्लाउज 14 दिसंबर तक सौंपना था, ताकि महिला 24 दिसंबर के विवाह कार्यक्रम में पहन सके। लेकिन शादी का वक्त बीत जाने के बाद भी दर्जी ने ब्लाउज तैयार नहीं किया।
नाराज महिला ने यह मामला उपभोक्ता न्यायालय में पहुंचाया। अदालत ने सुनवाई के बाद दर्जी को दोषी ठहराया और राशि वापसी के साथ मानसिक पीड़ा के लिए जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया।





