
रोजमर्रा की जिंदगी में किरायेदार और मकान मालिक के विवाद आम हैं. कभी रोज-रोज की छोटी-छोटी बातें तो कभी किराया न भर पाना. कई बार मकान मालिक गुस्से में ताला बदल देते हैं, बिजली-कनेक्शन काट देते हैं या किरायेदार का सामान बाहर फेंक देते हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किराया न देने पर भी मकान मालिक को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार है? इस संबंध में कानून क्या कहता है. चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार में बताते हैं. इसका जवाब है बिल्कुल नहीं. भारत में बिना कोर्ट आदेश के किरायेदार को बाहर निकालना पूरी तरह गैरकानूनी है.
कानून क्या कहता है?
1. सिविल प्रोसीजर कोड: बिना कोर्ट आदेश बेदखली का कोई अधिकार नहीं
किरायेदार को घर से निकालने की प्रक्रिया सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही हो सकती है. सिविल प्रोसीजर कोड यानी (CPC) के तहत मकान मालिक को बेदखली का मुकदमा दायर करना पड़ता है. कोर्ट सुनवाई के बाद ही “डिक्री ऑफ इविक्शन” यानी घर से बेदखली का आदेश जारी करती है. किरायेदार को निकालने के लिए मकान मालिक को:
· सिविल कोर्ट में Eviction Suit दायर करना होगा
· कोर्ट सुनवाई के बाद ही Eviction Decree जारी करेगी
· बिना कोर्ट आदेश के ताला बदलना या सामान फेंकना कानूनन वर्जित है.
2. भारतीय न्याय संहिता (BNS): सामान फेंकना, ताला बदलना अब भी अपराध
पुराने IPC की सभी अपराध-धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो चुकी है. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। अगर मकान मालिक सामान बाहर फेंक देता है, ताला बदल देता है या धमकाता है, तो इन धाराओं के तहत सीधा अपराध दर्ज होता है और पुलिस कार्रवाई बाध्यकारी है.
· BNS धारा 329 — आपराधिक अतिक्रमण (Criminal Trespass)
· BNS धारा 324 — संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (Mischief)
· BNS धारा 351/352 — आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation)
· BNS धारा 303 — चोरी (Theft) अगर कोई सामान गायब मिले
3. रेंट कंट्रोल एक्ट: एग्रीमेंट नहीं होने पर भी देता है साथ
राज्यों के रेंट कंट्रोल एक्ट बदले नहीं हैं. इसलिए अब भी बिना नोटिस, बिना निर्धारित समय, बिना कोर्ट आदेश किसी भी किरायेदार को बेदखल करना गैरकानूनी है.
लिखित एग्रीमेंट न होने पर भी अधिकार सुरक्षित रहते हैं. किराया रसीद, बैंक ट्रांसफर, पड़ोसी गवाह सब किरायेदारी का प्रमाण हैं.
अगर मकान मालिक सामान बाहर फेंक दे या ताला बदल दे तो क्या करें?
1. तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं
अगर मकान मालिक जबरन आपका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है तो तुरंत पुलिस को शिकायत करें और इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं:
· BNS 329 (अवैध प्रवेश)
· BNS 324 (संपत्ति को नुकसान)
· BNS 351/352 (धमकी)
· BNS 303 (चोरी) — अगर कोई सामान गायब है
फोटो-वीडियो और सामान की लिस्ट जरूर लगाएं.
2. SDM / Rent Authority में शिकायत
रेंट अथॉरिटी अब भी सबसे तेज समाधान देती है. यह आदेश दे सकती है:
· ताला तुरंत खुलवाने
· सामान वापस दिलवाने
· मकान मालिक पर जुर्माना लगाने
3. सिविल कोर्ट जाएं
आपको तुरंत घर से सामान फेंके जाने पर सिविल कोर्ट जाना चाहिए. कोर्ट आदेश दे सकती है कि मकान मालिक:
· ताला न बदले
· बिजली-पानी न काटे
· घर में प्रवेश न रोके
किरायेदार को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए?
· हाथापाई या हिंसा नहीं—मामला उलटा आप पर आ सकता है
· घर खाली कर के न जाएं—यह माना जा सकता है कि आपने किरायेदारी छोड़ दी
· ताला जबरन न तोड़ें—यह आप पर BNS की धारा लगवा सकता है
· सिर्फ बहस-विवाद में समय न गंवाएं—सब कुछ लिखित शिकायत में डालें
. फोटो, वीडियो, मोबाइल मैसेज—ये नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वैध इलेक्ट्रॉनिक सबूत माने जाते हैं.




