सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को सख्त निर्देश,गौतमबुद्ध नगर मामले में DGP से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यूपी DGP को तलब किया, हालांकि व्यस्तता का हवाला देने पर गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को सख्त निर्देश,गौतमबुद्ध नगर मामले में DGP से जवाब तलब

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 144 का हवाला देते हुए आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए DGP को जिम्मेदारी सौंपी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता सतिंदर सिंह भसीन को लुकसर जेल और इकोटेक1 थाने के पुलिस अधीक्षक के समक्ष तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर लुकआउट नोटिस जारी कर सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट करने को भी कहा गया है।

इसके अलावा BNSS, 2023 के तहत तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को आदेशों के पालन का आश्वासन दिया, जबकि राज्य सरकार के वकील ने 4 मई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भरोसा जताया है।

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