दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: संजय कपूर की संपत्ति नहीं बेच पाएंगी प्रिया, करिश्मा के बच्चों को बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के पूर्व पति दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े विवाद में अहम अंतरिम आदेश देते हुए उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस फैसले से करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान को बड़ी राहत मिली है, जबकि उनकी पत्नी प्रिया कपूर के लिए यह झटका माना जा रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: संजय कपूर की संपत्ति नहीं बेच पाएंगी प्रिया, करिश्मा के बच्चों को बड़ी राहत

अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत को लेकर उठे संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर ही होगी। बच्चों की ओर से पेश दलीलों में वसीयत पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए गए हैं, जिन्हें अदालत ने गंभीरता से लिया है।

इस फैसले से संजय कपूर की मां रानी कपूर और करिश्मा कपूर को भी राहत मिली है, क्योंकि अब अंतिम निर्णय तक संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चे समायरा और करण के बीच विरासत को लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद मुख्य रूप से संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के साथ है। ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे संजय चलअचल संपत्ति में से हर एकपांचवां हिस्सा मांग रहे हैं।

के बच्चों की ओर से दायर याचिका, जिसमें अंतिम फैसला आने तक संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार न बनाने की मांग की गई थी, पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने बच्चों के पक्ष में निर्णय दिया।

बच्चों और रानी कपूर ने संजय कपूर की वसीयत की वैधता पर संदेह जताया है, जिसे प्रिया ने उनकी मृत्यु के बाद पेश किया था। संजय कपूर का 12 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम में पोलो मैच के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था।

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