उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर यानी नोएडा जिले में कानूनव्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में एहतियातन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जानकारी के अनुसार, यह आदेश 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

क्या है पूरा मामला?
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, धारा 163 लागू होने के दौरान सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। विस्तृत दिशानिर्देश संबंधित पीडीएफ में जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।





