लोन वसूली को लेकर RBI की गाइडलाइन, उधारकर्ताओं को न धमकी, न शाम 7 बजे के बाद फोन!

लोन वसूली को लेकर RBI की गाइडलाइन, उधारकर्ताओं को न धमकी, न शाम 7 बजे के बाद फोन!

नई दिल्ली : लोन वसूली को लेकर RBI की गाइडलाइन जारी हुई है. RBI का Responsible Business Conduct के अंतर्गत संशोधित ड्राफ्ट तौयार हुआ है. रिकवरी एजेंट के कर्ज वसूली के तरीकों को लेकर गाइडलाइंस प्रस्तावित है. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। उधारकर्ताओं से बदतमीजी रोकना, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना मकसद है.

गाइडलाइंस के अनुसार बैंक और एजेंट्स उधारकर्ताओं से सभ्य, शालीन भाषा में बात करें. साथ ही कोई धमकी, अभद्रता या गाली-गलौज का इस्तेमाल नहीं किया जाए. बैंक और एजेंट द्वारा ग्राहकों से संपर्क शाम 7 बजे से पहले ही किया जा सकेगा. सुनिश्चित करना होगा कि रात के समय फोन या घर पर वसूली नहीं की जाए.

एजेंट की कॉल को रिकॉर्ड किया जाए ताकि विवाद की स्थिति में सबूत रहे. एजेंटों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूरी, वसूली तभी जब प्रमाणित प्रशिक्षण मिला हो. घर-परिवार में मौत, शादी, त्योहार या गंभीर बीमारी की स्थिति में संपर्क नहीं करें.

लोन वसूली को लेकर RBI की गाइडलाइन
-RBI का Responsible Business Conduct के अंतर्गत संशोधित ड्राफ्ट
-रिकवरी एजेंट के कर्ज वसूली के तरीकों को लेकर गाइडलाइंस प्रस्तावित
-उधारकर्ताओं से बदतमीजी रोकना,प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना मकसद
-गाइडलाइंस के अनुसार बैंक और एजेंट्स सभ्य,शालीन भाषा में बात करें
-साथ ही कोई धमकी,अभद्रता या गाली-गलौज का इस्तेमाल नहीं किया जाए
-बैंक और एजेंट द्वारा ग्राहकों से संपर्क शाम 7 बजे से पहले ही किया जा सकेगा
-सुनिश्चित करना होगा कि रात के समय फोन या घर पर वसूली नहीं की जाए
-एजेंट की कॉल को रिकॉर्ड किया जाए ताकि विवाद की स्थिति में सबूत रहे
-एजेंटों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूरी,वसूली तभी जब प्रमाणित प्रशिक्षण मिला हो
-घर-परिवार में मौत,शादी,त्योहार या गंभीर बीमारी की स्थिति में नहीं करें संपर्क

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