अगर आपने कई बार नौकरी बदली है, तो संभव है कि आपके पास एक ही UAN से जुड़े कई Employees Provident Fund अकाउंट हों. हर नई नौकरी के साथ Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO नया Member ID जारी करता है.

ऐसे में पुराने और नए PF अकाउंट को मर्ज करना काफी जरूरी हो जाता है. इससे पेंशन के लिए आपकी सर्विस हिस्ट्री सही रहती है, PF निकालने या क्लेम सेटलमेंट में तेजी आती है और जमा रकम पर लगातार ब्याज मिलता रहता है. आइए जानते हैं ऑनलाइन PF अकाउंट मर्ज करने का आसान तरीका.
PF अकाउंट मर्ज करने से पहले क्या रखें तैयार?
PF अकाउंट मर्ज करने के लिए किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती. लेकिन आपके UAN प्रोफाइल में KYC अपडेट और वेरिफाइड होना जरूरी है.
इसके लिए ये चीजें तैयार रखें:
- एक्टिव UAN नंबर और उससे लिंक मोबाइल नंबर
- पुराने PF अकाउंट के Member ID
- Aadhaar, PAN और बैंक डिटेल्स अपडेटेड और वेरिफाइड
- KYC को employer से अप्रूव कराया हुआ होना चाहिए
कई PF अकाउंट मर्ज करने के फायदे
- PF बैलेंस एक जगह रहने से ट्रैक करना आसान हो जाता है.
- नौकरी बदलने पर पैसा निकालने की बजाय ट्रांसफर करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.
- मौजूदा 8.25% ब्याज दर पर आपका रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ सकता है.
- 10 साल से ज्यादा नौकरी करने वालों को EPS पेंशन का फायदा मिलता है. PF मर्ज करने से पुरानी सर्विस भी जुड़ी रहती है.
- क्लेम सेटलमेंट और पैसा निकालने की प्रक्रिया तेज हो जाती है.
- पुराने अकाउंट निष्क्रिय या अनक्लेम्ड होने का खतरा कम होता है.
ऑनलाइन ऐसे मर्ज करें कई PF अकाउंट
- EPFO Unified Member Portal पर जाएं और UAN व पासवर्ड से लॉगिन करें.
- Online Services टैब में जाएं.
- One Member One EPF Account पर क्लिक करें.
- अपनी पर्सनल डिटेल और मौजूदा PF अकाउंट वेरिफाई करें.
- पुराने employer की PF डिटेल देखने के लिए Get Details पर क्लिक करें.
- अब current या previous employer में से किसी एक को attestation के लिए चुनें.
- Member ID या UAN दर्ज करें.
- Get OTP पर क्लिक करें.
- मोबाइल पर आए OTP को डालकर आवेदन सबमिट कर दें.
ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं मर्ज
अगर आपके पास एक से ज्यादा UAN हैं, तो आप uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजकर पुराने UAN को बंद कराने का अनुरोध कर सकते हैं. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। डिटेल्स वेरिफाई होने के बाद EPFO पुराना UAN बंद कर देगा और SMS भेजेगा. इसके बाद आप EPFO पोर्टल पर जाकर PF ट्रांसफर क्लेम डाल सकते हैं.
ऐसे चेक करें स्टेटस
EPFO Member eSewa Portal में लॉगिन करके Track Claim Status पर क्लिक करें. यहां आपको पता चल जाएगा कि क्लेम employer के पास पेंडिंग है या अप्रूव हो चुका है.
भविष्य में अपनेआप हो सकता है PF ट्रांसफर
EPFO ने हाल ही में ऐसा सिस्टम लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें नौकरी बदलते ही PF बैलेंस अपनेआप नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. इससे करोड़ों कर्मचारियों को कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है.





