
Shajapur Crime: ससुर से प्रताड़ना के बाद पीड़िता ने अपने पिता और भाई को बुलाकर मायके जाने का फैसला लिया. मायके पहुंचने के बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस थाने जाकर आरोपी ससुर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.
MP Crime News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक रेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला था. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। एक ससुर ने अपनी बहू से रेप किया था. शुजालपुर चतुर्थ अपर सत्र कोर्ट ने बहू के साथ रेप करने के आरोपी ससुर आरिफ खां को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को 15-15 साल के कठोर कारावास और कुल 1200 रुपये का जुर्माना लगाया है.
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता का निकाह दो साल पहले हुआ था और उसका पति काम के सिलसिले में इंदौर रहता था. घर में अकेला पाकर आरोपी ससुर ने पीड़िता के साथ पहली बार रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.
युवती ने पति और सास को दी जानकारी
इसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति और सास को दी, लेकिन ससुराल पक्ष के दोनों सदस्यों ने उस पर विश्वास नहीं किया. आरोपी ने इसी बीच मौका पाकर पीड़िता के साथ दोबारा रेप किया.
मायके चली गई थी पीड़िता
ऐसे में लगातार प्रताड़ना के बाद पीड़िता ने अपने पिता और भाई को बुलाकर मायके जाने का फैसला लिया. मायके पहुंचने के बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस थाने जाकर आरोपी ससुर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.
कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया
पुलिस के चालान पेश करने के बाद मामले की सुनवाई शुजालपुर कोर्ट में हुई. शासन की ओर से एजीपी मुकेश मेवाड़ा ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माने से दंडित किया.
बता दें कि बहू से रेप के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. हाल ही में झारखंड के पलामू में ससुर द्वारा बहू के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया था. बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.





