16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, चुनाव आयोग का तीसरे चरण वाला आदेश जारी​

Election Commission: अगर आप भी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करवाना चाहते हैं, नाम जुड़वाना चाहते हैं या किसी तरह की गलती सुधारना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में ‘स्‍पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे चरण की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है.

16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, चुनाव आयोग का तीसरे चरण वाला आदेश जारी​

इस अभियान के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का वैरिफिकेशन किया जाएगा. निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। इस बार आयोग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा बदलाव किया है. सत्यापन का काम उन्हीं फील्ड स्‍टाफ को सौंपा गया है, जो जनगणना के लिए पहले से घरघर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं. इससे आम लोगों को बारबार अलगअलग टीमों को दस्तावेज दिखाने की परेशानी नहीं होगी और पूरा काम तेजी से पूरा किया जा सकेगा.

आयोग ने यह भी साफ किया है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मूकश्मीर और लद्दाख को अभी इस चरण में शामिल नहीं किया गया है. आयोग का कहना है कि इन क्षेत्रों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण घरघर जाकर सत्यापन करना फिलहाल मुश्किल है. मौसम सामान्य होने के बाद इन इलाकों में भी यह अभियान चलाया जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि देशभर में करीब 3.94 लाख बूथ स्तरीय अधिकारी और 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट इस काम में लगाए जाएंगे. ये अधिकारी घरघर जाकर मतदाताओं से जुड़ी जानकारी की जांच करेंगे. तीसरे चरण में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं के डेटा का सत्यापन किया जाएगा. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे हर बूथ पर अपने एजेंट नियुक्त करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और किसी तरह के विवाद की स्थिति पैदा न हो.

आयोग के मुताबिक, एसआईआर अभियान के पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों के करीब 59 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन पहले ही किया जा चुका है. उस दौरान 6.3 लाख बीएलओ और 9.2 लाख बीएलए सक्रिय रहे थे. अब तीसरे चरण के जरिए आयोग की कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाए. आयोग के अनुसार, अगर किसी मतदाता के नाम, उम्र, पते या अन्य जानकारी में कोई गलती है, तो वह अपने नजदीकी बूथ स्तर अधिकारी से संपर्क कर सकता है. इसके अलावा लोग अपने मतदान केंद्र पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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