प्रॉपर्टी टैक्स: 5% टैक्स छूट पाने की नई तारीख तय, जानिए पूरी डिटेल

शहर के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलने वाली 5% छूट की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है. यानी अब 202627 के लिए पूरा टैक्स इस तारीख तक भरने पर छूट का फायदा मिलेगा.

प्रॉपर्टी टैक्स: 5% टैक्स छूट पाने की नई तारीख तय, जानिए पूरी डिटेल

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

अथॉरिटी के मुताबिक, कई लोग तय समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे, इसलिए नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर टैक्स भर सकेंगे और छूट का लाभ उठा पाएंगे.

eKhata डाउनलोड करना हुआ आसान

अब बेंगलुरु में eKhata निकालना भी पहले से आसान हो गया है. लोग SAS प्रॉपर्टी टैक्स ID की मदद से ऑनलाइन eKhata डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए https://BBMPeAasthi.karnataka.gov.in वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना होगा. एम. महेश्वर राव ने बताया कि यह सुविधा नागरिकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है.

लाखों eKhata पहले ही जारी

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के अनुसार, बेंगलुरु में अब तक 23 लाख से ज्यादा eKhata जारी किए जा चुके हैं. सरकार का मकसद सरकारी सेवाओं को तेज और आसान बनाना है.

Khata क्यों है जरूरी?

विशेषज्ञ राहुल हिंगमिरे बताते हैं कि होम लोन लेने के लिए Khata बहुत जरूरी होता है. ज्यादातर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन मंजूर करने से पहले Khata या AKhata मांगती हैं.

बिल्डर की जिम्मेदारी

बी. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। श्रवंत शंकर के मुताबिक, प्रोजेक्ट पूरा होने और रजिस्ट्री के बाद बिल्डर को 30 दिन के भीतर खरीदार के नाम Khata ट्रांसफर करना होता है. अगर ऐसा नहीं होता, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है.

देरी पर क्या करें?

स्नेहा भोंसले के अनुसार, Khata ट्रांसफर में देरी होने पर खरीदार को भविष्य में लोन, रीसेल या रीफाइनेंस में दिक्कत आ सकती है. ऐसे मामलों में RERA में शिकायत भी की जा सकती है. अगर आप बेंगलुरु में प्रॉपर्टी मालिक हैं, तो 31 मई 2026 तक टैक्स भरकर 5% छूट जरूर लें और eKhata को अपडेट रखना न भूलें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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