
- 261 में से 227 लखनऊ की बच्चियां तो ढूंढीं, पर बाकी 34 बेटियों के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम।
Lucknow : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लापता, अगवा और घर से गायब किशोरियों एवं बालिग लड़कियों के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने पिछले 6 महीनों में हुई 261 घटनाओं में से 227 बच्चियों को सकुशल बरामद करने वाली पुलिस की कार्रवाई को भी संज्ञान लिया है। इस दौरान डीसीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अदालत में हाजिर होकर जांच की जानकारी दी।
हाईकोर्ट पहुंचा लखनऊ से लापता बच्चियों का मामला
राजधानी में लापता, अगवा और लापता होने वाली नाबालिग व बालिग लड़कियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने विशेष रूप से 34 बच्चियों के मामलों को गंभीरता से लिया है, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है।
हाईकोर्ट ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे इन 34 लंबित मामलों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट 3 जुलाई तक प्रस्तुत करें, साथ ही एक शपथ पत्र भी दाखिल करें।
6 महीने के बाद भी नहीं मिली हैं 34 बच्चियां
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 महीनों में अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने या लापता होने की कुल 261 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें से 227 बच्चियों को पुलिस ने खोज कर सुरक्षित बरामद किया, लेकिन 34 बच्चियों का अभी भी पता नहीं चल पाया है।
डीसीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने कोर्ट को बताया कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि लापता बच्चियों की बरामदगी के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है और जोन स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है।
हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने कहा कि 34 बच्चियों का पता न चल पाने की बात चिंता का विषय है, लेकिन पुलिस की सतत और गंभीर प्रयासों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा और उनके परिवारों की चिंता सर्वोपरि है।
अदालत ने साफ किया कि यदि पुलिस या संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे 3 जुलाई तक इन मामलों की प्रगति रिपोर्ट और शपथ पत्र दाखिल करें।
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