​​​​करोड़ों राशन कार्ड धारकों की खुल गई किस्मत! देर रात हुए बड़े ऐलान के बाद मुफ्त राशन को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी​​​​​

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उत्तर प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद राहत भरी और शानदार खबर सामने आई है. यूपी सरकार ने जून 2026 के मुफ्त राशन वितरण की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है. अब प्रदेश के पात्र लाभार्थी 15 जून 2026 तक अपना मुफ्त राशन ले सकेंगे.

आपको बता दें कि पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जून महीने के राशन वितरण की अवधि 25 मई से लेकर 10 जून 2026 तक ही तय की गई थी. लेकिन प्रशासन को आशंका थी कि इस समय सीमा के भीतर कई जरूरतमंद लाभार्थी राशन लेने से वंचित रह सकते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वितरण की अवधि को पांच दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. अगर आपने भी इस महीने का राशन अभी तक नहीं लिया है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके पास अपनी नजदीकी राशन दुकान पर जाने के लिए अभी चार दिनों का समय और बचा हुआ है.

सभी पात्र लाभार्थी उठाएं योजना का लाभ

इस नए आदेश के बाद प्रशासन ने जिला बलरामपुर समेत पूरे प्रदेश के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड होल्डर्स से खास अपील की है. अधिकारियों ने कहा है कि सभी कार्ड धारक तय की गई नई समय सीमा के भीतर अपने नजदीकी उचित दर की दुकान (कोटेदार) पर जाकर मुफ्त खाद्यान्न जरूर प्राप्त कर लें. प्रशासनिक अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकार की इस योजना के तहत किसी भी गरीब या पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

आधार आधारित वितरण और ओटीपी की सुविधा जारी रहेगी

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 15 जून की बढ़ी हुई तारीख तक राशन का वितरण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से ई-पॉस (e-PoS) मशीन के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है. हालांकि, सरकार ने उन बुजुर्गों और मजदूरों का भी ख्याल रखा है जिनके अंगूठे के निशान मशीन में मैच नहीं होते हैं. ऐसे लाभार्थियों के लिए मोबाइल पर आने वाले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से राशन देने की विशेष सुविधा भी चालू रहेगी, जो 15 जून तक मान्य होगी.

पोर्टेबिलिटी सुविधा का भी मिलेगा बंपर फायदा

सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सहूलियत के लिए एक और बड़ी बात साफ कर दी है. सभी कार्ड होल्डर्स 15 जून तक राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का पूरा लाभ उठा सकते हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपने गांव या तय की गई राशन दुकान पर नहीं हैं, तो आप किसी दूसरी उचित दर की दुकान से भी अपना हक यानी खाद्यान्न ले सकते हैं. सरकार के इस कदम से खासकर उन प्रवासी श्रमिकों और दूसरे इलाकों में काम करने वाले कार्ड होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं.

शिकायत मिलने पर कोटेदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने इस बार सभी उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि वे राशन वितरण के काम में पूरी पारदर्शिता बरतें और समय पर अनाज बांटें. ये खबर आप गज़ब वायरल में पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी राशन डीलर या कोटेदार के खिलाफ अनियमितता करने, अनाज के वजन में कटौती करने या फिर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन न देने जैसी गंभीर शिकायत मिलती है, तो प्रशासन उसके खिलाफ सीधे कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करेगा.

गड़बड़ी दिखने पर इस टोल-फ्री नंबर पर करें शिकायत

अगर राशन दुकान पर खाद्यान्न वितरण के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है या कोटेदार राशन देने से मना करता है, तो आप तुरंत विभाग के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से दोबारा अपील की है कि वे इस बढ़े हुए समय का फायदा उठाएं और समय रहते अपना राशन ले लें, साथ ही किसी भी तरह की धांधली दिखने पर तुरंत विभाग को सूचित करें.

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